नगर परिषद फलौदी एवं नगर पालिका बाप क्षेत्र में धारा 163 लागू

 सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक प्रयोजन के लिए जुलूस, सभा, धरना के आयोजन से पूर्व संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक 


फलौदी, 20 अगस्त। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा जान-माल की सुरक्षा के मद्देनजर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अंकित कुमार सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत नगर परिषद फलौदी एवं नगर पालिका बाप क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। 


 नगर परिषद फलौदी एवं नगर पालिका बाप क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के शस्त्र जैसे रिवॉल्वर, पिस्तौल, बंदूक, एयरगन, तलवार, चाकू, भाला, लाठी, डंडा, गुप्ती आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही इनका प्रदर्शन करेगा। सुरक्षा बलों, पुलिस, होमगार्ड तथा कानून एवं व्यवस्था के संबंध में अधिकृत राजकीय कार्मिकों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार शस्त्र रखने की छूट रहेगी।


आदेश के तहत शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण, शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाने में जमा करवाने के लिए ले जाने पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।


सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक प्रयोजन के लिए जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि के आयोजन से पूर्व संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना आवश्यक होगा। सक्षम अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थान पर ऐसे आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। ध्वनि प्रसारण यंत्रों के उपयोग के लिए भी नियमानुसार पूर्व अनुमति आवश्यक होगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर ही प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक इनका उपयोग किया जा सकेगा। ऐसे किसी भी आयोजन में ऐसा कृत्य नहीं किया जाएगा जिससे यातायात, जनव्यवस्था अथवा जनशांति प्रभावित हो।


किसी भी वाहन पर बिना संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के ध्वनि प्रसारण यंत्र लगाकर उसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।इसी प्रकार क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ, घातक विस्फोटक अथवा घातक रासायनिक पदार्थ लेकर चलने तथा उनका प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा।


आदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव एवं सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए ऐसे पेम्पलेट, पोस्टर अथवा चुनाव सामग्री के प्रकाशन, वितरण या चस्पा करने पर भी रोक लगाई गई है, जिनसे किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न हो। किसी भी प्रकार के ऑडियो-वीडियो कैसेट अथवा अन्य माध्यम से ऐसा प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले नारे अथवा स्लोगन लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।


सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का सेवन करने, अन्य व्यक्ति को मदिरा का सेवन करवाने तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा लेकर आने-जाने पर भी रोक लगाई गई है। आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत दंडनीय अपराध के रूप में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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